कोरोना काल में कावड़ यात्रा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार में भेजा नोटिस

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कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में राज्य को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया और मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि, उत्तराखंड सरकार ने जहां कांवड़ यात्रा रद्द कर दिया है, तो वहीं यूपी सरकार ने कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

फाइल फोटो

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद 25 जुलाई से यात्रा की मंगलवार को अनुमति दे दी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस साल कांवड़ यात्रा में केवल कम संख्या में ही लोग भाग लें और कोविड प्रोटोकॉल, विशेष रूप से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पलान किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो तीर्थयात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य किया जा सकता है। इस बीच, उत्तराखंड सरकार ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है।

भगवान शिव के भक्तों के लिए दो सप्ताह तक चलने वाली कांवर यात्रा इस साल 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस कांवड़ यात्रा में भक्त गंगा नदी से पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तराखंड, हरिद्वार और देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं।

उत्तरी राज्यों से कांवड़ियों के रूप में लाखों भक्त हरिद्वार में गंगा से पानी लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और फिर उस गंगा जल को शिव मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं। (इंपुट: एजेंसी के साथ)

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