1984 सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

0

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को सोमवार (14 जनवरी) को को नोटिस जारी किया।

समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति अशोक कौल की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर के अपने फैसले में सज्जन कुमार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के अनुरूप 73 वर्षीय कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को एक निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था।

कांग्रेस के पूर्व नेता को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में एक-दो नवंबर, 1984 को पांच सिखों की हत्या करने तथा एक गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया एवं सजा सुनाई गई।

ये दंगे 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद भड़के थे।

Previous articleकासगंज हिंसा में जिंदा शख्स को ‘मृत’ घोषित करने वाले अभिजीत मजूमदार अब राहुल गांधी की ‘फर्जी खबर’ फैलाते हुए पकड़े गए
Next articleCitizenship (Amendment) Bill 2016: Assam singer demands BJP return votes obtained using his song