बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान अनिवार्य रूप से बजना चाहिए।
एक याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा।
राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा, तथा राष्ट्रीय गान को वैरायटी सॉन्ग के तौर पर भी नहीं गाया जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिनेमा घरों में सिनेमा शुरु होने से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा और सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में अनिवार्य रुप से खड़ा होना होगा।
याचिका में कहा गया है कि कुछ दशक पहले तक सिनेमा के खत्म होने पर राष्ट्रगान बजाया जाता था लेकिन ये परंपरा इसलिए खत्म हो गई क्योंकि फिल्म खत्म होने के तुरंत बाद दर्शक उठकर चल देते हैं।