सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार (26 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
फाइल फोटोसमाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश भी दिया जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने उच्च न्यायालय समेत किसी अन्य न्यायिक संस्था में अपनी मां की हिरासत को चुनौती नहीं दी है।
इल्तिजा ने शीर्ष अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने सरकार के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें महबूबा को हिरासत में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून के प्रावधान लगाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।
बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत नजरबंद हैं। इसे लेकर उनकी बेटी इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
बता दें कि, इससे पहले इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था।