सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को राफेल विवाद को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसे याचिका में कोई योग्यता नहीं है। राफेल डील विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले को बरकरार रखा है। ख़बरों के मुताबिक, इसके अलावा राफेल डील के सीबीआई जांच से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
Supreme Court dismisses Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/DCcgp4yFiH
— ANI (@ANI) November 14, 2019
14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में सरकार द्वारा भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच की गुहार लगाने वाली तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसले लेने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है।