सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित विवेक ओबेरॉय-स्टारर बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फिल्म चुनाव मे किसी पक्ष को प्रभावित करती है तो यह देखना चुनाव आयोग का काम है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड द्वारा अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या यह फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं।
Supreme Court dismisses a plea seeking stay on release of Vivek Oberoi starrer biopic 'PM Narendra Modi'. The Bench says the film has not yet been issued the certificate by Censor Board. Court says it is to be decided by the EC whether the movie can violate Model Code of Conduct. pic.twitter.com/UA2pU90wfz
— ANI (@ANI) April 9, 2019
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कांग्रेस प्रवक्ता अमन पंवार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि फिल्म को अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण पत्र नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में फिलहाल कोई आदेश देना अनुचित होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म के कारण चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी पंवार की याचिका की सुनवाई करते हुए फिल्म पर फौरी रोक से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि याचिकाकर्ता यह रिकॉर्ड में लाए कि वह फिल्म की रिलीज पर रोक क्यों चाहता है?
Supreme Court dismisses a plea seeking stay on release of Vivek Oberoi starrer biopic 'PM Narendra Modi'. The Bench says the film has not yet been issued the certificate by Censor Board. Court says it is to be decided by the EC whether the movie can violate Model Code of Conduct. pic.twitter.com/UA2pU90wfz
— ANI (@ANI) April 9, 2019
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था, “फिलहाल तो हम फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड लाने दीजिये, तब हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है?” पंवार की दलील थी कि यदि फिल्म रिलीज होती है तो लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक लाभ मिलेगा। कोर्ट ने पंवार का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि फिल्म की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि न्यायाधीश खुद पहले फिल्म देख सकते हैं और फिर मामले का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिनेता विवेक ओबोराय को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक नामित किया है। विवेक ओबेराय के पिता भी एक अभिनेता हैं और बीजेपी के सदस्य हैं। उन्होंने पीठ से कहा, ‘‘आप को फिल्म दिखाने का आदेश देने का अधिकार है। इस फिल्म का दूरगामी प्रभाव होगा क्योंकि इसे देश भर में करीब 40 दिन तक प्रदर्शित किया जाएगा।
बता दें कि ‘‘पीएम नरेन्द्र मोदी’’ शीर्षक वाली बायोपिक पांच अप्रैल को प्रदर्शित होनी थी परंतु इसे अगली नोटिस तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले, बंबई हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने और इसका प्रदर्शन स्थगित करने के अनुरोध ठुकरा चुकी है। अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने बायोपिक में मोदी का किरदार निभाया है और इस किरदार के माध्यम से वह उनके संघर्ष के दिनों से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी दिखाएंगे।