चुनावी हलफनामा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को चुनावी हलफनामे से जुड़े मामले में झटका देते हुए 2019 के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।

फाइल फोटो- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

फड़णवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अपने खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2019 में फड़णवीस के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था, जिसकी समीक्षा के लिए फड़णवीस ने याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पिछले साल सुनाए गए आदेश की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कहा, ”याचिकाओं की समीक्षा का कोई आधार नहीं है। इन्हें खारिज किया जाता है।” आदेश 18 फरवरी को पारित किया गया था और मंगलवार को इसे शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर डाला गया।

बता दें कि कुछ ही दिन पहले इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह दोनों केस 1993-98 के बीच के हैं। उन्होंने कहा था कि हमने एक झुग्गी झोपड़ी को बचाने के लिए आंदोलन किया था। इस दौरान मेरे उपर दो केस हुए थे। वह सेटल भी हो गए थे।(इंपुट: भाषा के साथ)

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