उच्चतम न्यायालय ने बुधवार (4 जनवरी) को कहा कि कावेरी जल बंटवारा विवाद में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अवॉर्ड के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की अपील पर रोजाना सुनवाई की जायेगी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 16 अक्तूबर 2016 के आदेश को दोहराते हुये कहा कि अगले आदेश तक यह प्रभावी रहेगा।
न्यायालय ने इसके साथ ही जल विवाद से संबंधित इन अपील को सात फरवरी को अंतिम रूप से सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
भाषा की खबर के अनुसार, शीर्ष अदालत ने 18 अक्तूबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक तमिलनाडु को कावेरी जल से दो हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति जारी रखी जाये।
उच्चतम न्यायालय ने नौ दिसंबर को न्यायाधिकरण के अवार्ड के खिलाफ इन राज्यों की अपील को विचार योग्य बताते हुये कहा था कि न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र, मानदंड और उसके दायरे के बारे में निर्णय लेने का उसे अधिकार है।