सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर माेदी सरकार से पूछा कि जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो क्या ये फैसला गुप्त था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार ने यह भी पूछा कि जब केंद्र सरकार ने प्रतिदन 24,000 रुपए निकालने की इजाजत दी है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है।
अदालत ने केंद्र से इस बारे में तथ्य रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने एक दिन में बैंक खातें से 24000 रुपए निकालने का नियम क्यों बनाया, जब उस नियम को पूरा ही नहीं किया जा पा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर काे हाेगी।
सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। वहीं नोटबंदी के फैसले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही और 10-15 दिनों में समस्या खत्म हो जाएगी।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि लोगों के बीच में असंतोष की वजह से किए गए प्रदर्शन का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां उसका मुद्दा बना रही हैं।
सुनवाई के दौरान मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एटीएम में कैश नहीं है। एटीएम मशीनों का रिकैलीब्रेशन ठीक से नहीं किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों को सही तरीके से पैसा नहीं दिया जा रहा जो कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जिंदगी को प्रबावित कर रहा है।