झारखंड की राजधानी रांची की कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से पिस्तौल की नोंक पर कुछ बदमाशों ने मंगलवार को सामूहिक बलात्कार किया। हालांकि, घटना की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने रातोंरात कार्रवाई कर सभी 12 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया।

समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने बताया कि 25 वर्षीय छात्रा विश्वविद्यालय परिसर से लगभग चार किलोमीटर दूर संग्रामपुर गांव के पास रिंग रोड पर मंगलवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे जब बीआइटी मेसरा के अपने एक पुरुष मित्र से बात कर रही थी जब बाइक सवार दो बदमाश आए और छात्रा के दोस्त की पिटाई कर पिस्तौल की नोंक पर उसे बाइक पर बिठा पास के ईंट भट्टे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया जिसके बाद उन्होंने फोन कर अपने अन्य साथियों को गाड़ी लेकर बुलाया और फिर कार से वे सभी छात्रा को लेकर ईंट भट्टे पर पहुंचे और सभी ने बारी-बारी छात्रा से बलात्कार किया।
अपराधियों ने घटना के बाद अपने कुछ अन्य साथियों को भी भट्टी पर बुलाया और उन्होंने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छात्रा के अनुसार अपराधियों ने रात 10 बजे छात्रा और उसकी स्कूटी को संग्रामपुर पुल के पास छोड़ दिया। पूरी घटना के दौरान तीन युवक छात्रा के दोस्त को घेरे रहे और उसे धमकाते रहे कि शोर मचाने पर जान से मार देंगे। युवक ने किसी तरह एक आरोपी के मोबाइल से एक नंबर नोट कर लिया था और इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने सभी को एक-एक कर गिरफ्तार कर लिया।
इससे पहले बुधवार को छात्रा कांके पुलिस थाने पहुंची और उसने प्राथमिकी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर बड़े पैमाने पर छापेमारी की और सभी 12 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है और उनकी निशानदेही पर अपराध में उपयोग की गई कार, बाइक, पिस्तौल, कट्टा गोलियां, आठ मोबाइल फोन आदि बरामद कर लिए गए हैं।
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक झा ने बताया कि सभी आरोपी संग्रामपुर के हैं। इनमें सुनील मुंडा, कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, अमन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव और ऋषि उरांव शामिल हैं। झा ने बताया कि इस मामले में पुलिस अदालत से स्पीडी ट्रायल की अपील कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाएगी। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की मेडिकल जांच कराई और कहा कि छात्रा के शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरी चोटें नहीं हैं। विस्तृत चिकित्सिकीय जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि छात्रा अनुसूचित जनजाति की है अत: सामूहिक बलात्कार की धारा 376 डी, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2) भी जोड़ी गई है।
Rishabh Jha, Ranchi (Rural) SP: More men were called to gang-rape her. Total 12 arrests have been made from Sangrampur village. 2 illegal country-made pistols and ammunition found during the investigation. All 12 men have admitted the crime. #Jharkhand https://t.co/CRKKb3NvtK
— ANI (@ANI) November 29, 2019