स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम का उल्लंघन किए जाने को लेकर दो चैनलों के प्रसारण पर तीन दिन और एक दिन के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने ये फैसला इंटर मिनिस्ट्री कमेटी की जांच के बाद लिया गया है। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि डीवाई 365 टीवी और वीटीवी केबस टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के उल्लंघन के मामले में दोषी हैं।
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में असक के एक चैनल DY 365 TV एक बच्चे का वीडियो दिखाया था जिसमें उसे हवा में उछालते हुए दिखाया गया था। इस कार्यक्रम को वहां की परम्परा का हिस्सा बताते हुए प्रसारित किया गया था।
इसके अलावा गुजरात के एक चैनल VTV ने अपना एक कार्यक्र प्रसारित किया था जिसमें मिस्र के एक अनाथालय में बच्चों को पिटते हुए दिखाया गया था।
अब सजा के तौर पर इन चैनलों पर दो दिन व एक दिन के लिए रोक लगा देने का आदेश दिया गया हैं। गुजरात का चैनल 17 दिसंबर को प्रसारित नहीं किया जाएगा जबकि असम के चैनल पर 15 से 18 दिसंबर तक के लिए रोक लगाने का आदेश दिया गया है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस वीडियो के जरिए बेहद खतरनाक अंधविश्वास का पता चलता है जो कि असम के कई भाग में लोगों में फैला हुआ है।