कंेद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कंेद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10 वीं और 12 वीं कक्षा के स्कूल रिकार्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का आज निर्देश दिया था। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें उसने सीबीएसई से कहा था कि स्मृति ईरानी की क्लास 10th और 12th की मार्कशीट को सार्वजनिक किया जा सकता है।
आयोग ने कंेद्रीय वस्त्र मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया था कि वह स्मृति जुबिन ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई, अजमेर को मुहैया कराये जिसके पास 1991 से 1993 के रिकार्ड हैं। इसने कहा कि इससे रिकार्डों के जखीरे मंे खोजबीन में मदद मिलेगी।
सीआईसी के इस आदेश के बाद के सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के इस स्टे के बाद ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड को पब्लिक नहीं किया जा सकेगा।
आपको बता दे कि सूचना आयुक्त एम.श्रीधर आचार्युलु से पीएम मोदी की डिग्री के निरीक्षण का आदेश की वजह से HRD का चार्ज छीन लिया गया था और अब केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अपील पर सुनवाई करने से रोक दिया गयाथा।