केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के लिए आज का दिन मुश्किलों से भरा हो सकता है। कथित तौर पर झूठी जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट उन्हें तलब करने के बारे में आज निर्णय करेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाना तय किया था। अदालत ने चुनाव आयोग से चुनावी हलफनामें के दौरान स्मृति ईरानी द्वारा पेश किए गए सर्टिफिकेट मांगे थे। शनिवार को चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए हैं।
इस मामले में अर्जी दाखिल कर ईरानी को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने आयोग से कहा था कि वह वर्ष 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते समय स्मृति ईरानी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रति पेश करे। अदालत ने कहा कि अभी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी डिग्री के बाबत कथित तौर पर गलत सूचना देने के मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने चुनाव अयोग से ईरानी के सत्यापित दस्तावेज पेश करने को कहा था।