सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे से संबंधित कानून में हाल ही में किये गये संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका मंगलवार(3 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स’ की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किये।
file photoगैर सरकारी संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस संशोधन ने किसी भी राजनीतिक दल को अपने कुल औसत लाभ का साढे़ सात प्रतिशत से अधिक चंदा देने पर लगी पाबंदी हटा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल अब स्रोत की जानकारी का खुलासा किये बगैर ही चुनाव बाण्ड की शक्ल में चंदा ले सकते हैं।
बता दें कि लोकसभा ने वित्त विधेयक 2017 में संशोधनों के अनुरूप राजनीतिक दलों को कार्पोरेट घरानों से मिलने वाले चंदे में ढील देने के सरकार के प्रस्ताव को इस साल मार्च में मंजूरी दे दी थी।