गुजरात दंगा: सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, 2 हफ्ते में बिलकिस बानो को मिले 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास प्रदान करे। बिलकिस बानो की ओर से कहा गया है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का भुगतान करे, साथ ही उसे नौकरी और रहने को घर दे।बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार ने उसे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है।

गौरतलब है कि इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अप्रैल महीने में गुजरात सरकार को दंगा मामले की पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी और आवास देने को भी कहा था।

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