अहमदाबाद के टिफिन ब्लास्ट केस में 14 साल जेल में रहने के बाद हनीफ को सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह बरी किया

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अहमदाबाद के सीरियल टिफिन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल जेल काटने के बाद मोहम्मद हनीफ काे बरी कर दिया हैं। 29 मई 2002 को अहमदाबाद में पांच बसों में टिफिन ब्लास्ट हुए थे जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अप्रैल 2003 में हनीफ को क्राइम ब्रांच ने इसमें शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

आरोपों से बरी किए जाने के बाद हनीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह निर्दोष थे, उन्हें इस केस में गलत फंसाया गया था। पहले निचली अदालत ने फिर हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल जेल काटने के बाद उन्हें बरी कर दिया।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सन 2006 में हनीफ को अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। अगले साल सदमे से मां की और फिर 2008 में डिप्रेशन के चलते पत्नी की मौत हो गई। उनके चारों बच्चों को भाई के परिवार ने संभाला. बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सजा आजीवन कारावास में बदल दी, लेकिन अब 14 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानकर बरी कर दिया है।

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