आम आदमी पार्टी(आप) के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बिजली आपूर्ति बाधित होने को लेकर करीब 10 साल पहले धरना दिए जाने के एक मामले में शुक्रवार(30 मार्च) को अंतरिम जमानत मिल गई।
फाइल फोटोन्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, अभियोजन पक्ष के वकील तारकेश्वर सिंह ने बताया कि वर्ष 2008 में सुलतानपुर में बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिए जाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुए थे। उन्हें 30 हजार रूपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी गई, उनकी नियमित जमानत पर अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल कराने की मांग को लेकर कोतवाली नगर क्षेत्र के जमाल गेट के सामने दिए गए धरने के कारण आवागमन बाधित होने के मामले में शाहगंज के तत्कालीन पुलिस चौकी प्रभारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने संजय सिंह, सपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव और पूर्व विधायक अनूप सण्डा समेत 17 लोगों के खिलाफ लोक संपत्ति अधिनियम के साथ कई गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ हाल में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।