राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सोमवार (27 जुलाई) को बागी विधायकों के मामले में उच्च न्यायालय के जिस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसे वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की ओर से दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की सोमवार को अनुमति दी, जिसमें उपमुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए जा चुके सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित करने के लिए कहा गया था।
सिब्बल ने याचिका वापस लेते हुए पीठ से कहा कि अध्यक्ष को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही स्थगित करने के लिए कहने संबंधी उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के आदेश पर शीर्ष अदालत ने रोक नहीं लगाई, जिसके कारण इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है।
जोशी का प्रतिनिधित्व कर रहे एक अन्य वकील सुनील फर्नांडीस ने कहा, “नई विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्वतंत्रता और सभी विकल्पों को खुला रखते हुए याचिका वापस ली गई है।”
Kapil Sibal, Rajasthan Speaker's counsel, told SC that Rajasthan HC passed a fresh order on July 24 which raised several other issues including interpretation of 10th Schedule.
Sibal said they'll weigh legal options and added that Friday's High Court order may be challenged. https://t.co/eVbQUWusiM
— ANI (@ANI) July 27, 2020
बता दें कि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने गत 24 जुलाई को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता के नोटिसों पर यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया था।