कोर्ट ने दिया आदेश रागिनी एमएमएस 2′ के अश्लील दृश्यों की जांच करे पुलिस

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पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को ‘रागिनी एमएमएस’ फिल्म में पृष्ठभूमि में ‘हनुमान चालीस’ के पाठ के साथ अभिनेत्री सन्नी लियोन द्वारा ‘अश्लील डांस’ कर लोगों की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाए जाने की शिकायत की जांच का आदेश दिया है।

भाषा की खबर के अनुसार, शिकायकर्ता हेमंत पाटिल ने आरोप लगाया है कि फिल्म में अश्लीलता परोस कर उसकी निर्माता एकता कपूर ने भाकतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। पाटिल ने फिल्म रिलीज होने के बाद 2014 में शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे एस कोकाटे ने आज जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘शिकायत एवं दस्तावेजों पर गौर करने के बाद मुझे लगता है कि वर्तमान कार्यवाही में कोई आदेश जारी करने से पहले सीआरपीसी की धारा 202 के तहत इसकी जांच जरूरी है।

अतएव पुलिस को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करने एवं निर्धारित अवधि में रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।’’ शिकायत में आरोप है कि फिल्म में नृत्य से भगवान हनुमान का कथित रूप से अपमान किया है क्योंकि पृष्ठभूमि में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है और अभिनेत्री अश्लील नृत्य कर रही है।

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