लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि (पीएफ) निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटाने के लिए निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है।
गौरतलब है कि ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटाने के लिए समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था। अपने चार करोड़ अंशधारकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के मकसद से यह कदम उठाया गया था।निकाय ने एक मई 2017 से ऑनलाइन दावा निपटान शुरू किया। उसकी सभी आधार और बैंक खाते से जुडे़ ईपीएफ खातों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर दावों के निपटान की योजना है। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि दावों के निपटाने के लिए समयसीमा 10 दिन तथा शिकायतों के निपटान के लिए समयसीमा 15 दिन होगी।
श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने मंगलवार(16 मई) को बैंगलोर में ईपीएफओ के ‘सिटिजन चार्टर’ 207 पेश किया। बयान के अनुसार चार्टर ईपीएफओ की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा डिलीवरी प्रणाली तथा शिकायत निपटान प्रणाली को और कुशल बनाना है।