सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को गरुवार (5 जुलाई) को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। शशि थरूर को एक लाख रूपये कोर्ट के समक्ष जमा करने होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।
(HT File Photo)दरअसल, सात जुलाई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने से पहले ही शशि थरूर ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी की डर से मंगलवार (3 जुलाई) को सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। बता दें कि थरूर इस मामले में आरोपी हैं।
तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर (62) को मामले की अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल के समक्ष पेश होने को कहा गया था। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर (51) दक्षिण दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। सुनंदा ने मौत से कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि उनके पति का पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ अफेयर है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हालांकि थरूर अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और आधारहीन है। मैं इन आरोपों के खिलाफ डटकर मुक़ाबला करूंगा और अंत में सच्चाई सामने आएगी।”
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिए। उसने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3,000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया है।