कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां और शहर के व्यवसायी निखिल जैन के बीच तुर्की में हुए कथित विवाह को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया। जैन ने अलीपुर अदालत के समक्ष एक वाद दायर किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनके और नुसरत की शादी नहीं हुई है।
अलीपुर की द्वितीय अदालत के सिविल न्यायाधीश एस रॉय ने मंगलवार को आदेश में कहा, ‘‘यह घोषित किया जाता है कि तुर्की के बोडरम में वादी और प्रतिवादी के बीच 19 जून 2019 को हुई कथित शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है।’’
अदालत ने जैन के इस दावे को संज्ञान में लिया कि वह और जहां ने ‘पश्चिमी और भारतीय परंपरा तथा हिंदू शादी के अनुष्ठानों’ के बाद करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की दावत रखी थी लेकिन तुर्की में उनकी शादी कभी पंजीकृत ही नहीं हुई।
वादी जैन ने दावा किया कि भारत लौटने के बाद वे दोनों साथ रहने लगे लेकिन इसके बाद उनके बीच संबंध खराब हो गए और जहां इस संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं थीं। अदालत ने कहा कि सभी पहलुओं को देखते हुए उनका यह फैसला है कि दोनों के बीच हुई कथित शादी कानूनी तौर पर वैध नहीं है।
कोर्ट ने नुसरत जहां की बात को सही माना है। दरअसल, अभिनेत्री ने पहले ही कहा था कि उनकी शादी मान्य नहीं है। निखिल जैन से अलग होने के बाद नुसरत जहां एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने ईशान रखा।
गौरतलब है कि नुसरत जहां ने दावा किया था कि कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी नहीं बल्कि लिव-इन-रिलेशनशिप है क्योंकि तुर्की में हुई उनकी शादी को भारतीय कानून के अनुसार मान्यता नहीं मिली है। नुसरत जहां ने एक बयान जारी कर कहा था कि चूंकि जैन के साथ उनकी शादी तुर्की विवाह नियम के तहत हुई थी, इसलिये यहां यह शादी अवैध है। (इंपुट: भाषा के साथ)
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