सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने गई तमिलनाडु के सलेम गई हादिया ने शहर में पांव रखने के अगले ही दिन बुधवार (29 नवंबर) को अपने पति से मिलने की इच्छा दोहराई है। हादिया ने कहा है कि वह उस इंसान के साथ रहने की स्वतंत्रता चाहती हैं, जिससे उन्होंने प्यार किया है।पत्रकारों से बात करते हुए हादिया ने कहा कि, ‘कॉलेज वापस जाकर खुश हूं। मैंने कोर्ट से आजादी मांगी। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूं, लेकिन सच यही है कि मैं अभी तक आजाद नहीं हूं।’ उन्होंने कहा कि, मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। मैं कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही हूं ताकि यह देख सकूं कि क्या यह मेरे लिए दूसरी जेल तो नहीं होगा।
I asked for freedom from court. I wanted to meet my husband but the fact is that I’m not free till now and that’s the truth: Hadiya pic.twitter.com/hdYXdAFkAn
— ANI (@ANI) November 29, 2017
शिवराज होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में हादिया ने संवाददाताओं से कहा कि, ‘‘पिछले छह महीने से, मैं उन लोगों से बात कर रही थी जिन्हें (माता-पिता) मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके साथ रहने के दौरान उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है।’’ हदिया इस कॉलेज से 11 महीने की इंटर्नशिप कर रही है।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने 25 वर्षीय हदिया को उसके माता-पिता की देख-रेख से अलग करके अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा है। हदिया को कल (मंगलवार) शाम केरल पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कॉलेज लाया गया। पति शाफिन जहां के बारे में पूछने पर हदिया ने कहा कि पिछले कई महीनों से उसका अपने पति से कोई संपर्क नहीं है।
उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं और इस दौरान उसने सिर्फ अपने माता-पिता से बातचीत की है। हादिया का कहना है कि ‘‘मैं अपने पति से बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक हूं।’’ बता दें कि हाल ही में इस्लाम कबूल कर एक मुसलमान युवक से विवाह करने को लेकर हदिया काफी चर्चा में हैं।
छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा इंतजाम के बारे में सवाल करने पर हादिया ने कहा कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है और वह अगले एक-दो दिन में जवाब दे सकती है। उसने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही वह इस संबंध में बेहतर बातचीत कर सकेगी।
न्यायालय ने कॉलेज के डीन को हादिया का अभिभावक नियुक्त किया है और कोई दिक्कत होने की स्थिति में तुरंत न्यायालय से संपर्क करने की छूट दी है। इससे पहले हदिया कोच्चि में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। हालांकि न्यायालय ने उसे अपने पति के पास वापस जाने की अनुमति भी नहीं दी है।