व्यापमं मामले की सुनवाई कर रहीं 18 विशेष अदालतों में से नौ को किया गया बंद

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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) व्यापमं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही सीबीआई की नौ अदालतों को बंद कर दिया है। सीबीआई ने इन मामलों को सुनवाई के लिए अन्य अदालतों में स्थानांन्तरित करने की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह कदम उठाया है।

(HT File Photo)

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, हाईकोर्ट ने व्यापमं घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 22 विशेष अदालतें गठित की थीं। जिनमें से चार को वह पहले ही बंद कर चुकी है। शेष 18 अदालतों में से नौ भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में है। इसके अलावा अन्य अदालतें रीवा, दमोह, सागर, बालाघाट, मुरैना, छतरपुर, गुना, भिंड और खंडवा जिले में हैं।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अनुरोध पर इन नौ जिलों में स्थित अदालतों को अब बंद कर दिया जाएगा। इन अदालतों में चल रहे 38 मामलों को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर की विशेष व्यापमं अदालतों में लाया जाएगा।उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इस संबंध में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अनुरोध किया था जिसने 11 सितंबर में अपने आदेश के जरिए इसे मंजूरी दी।

सूत्रों ने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में सीबीआई की विशेष अदालतों में आवश्यक ढ़ाचागत व्यवस्था और मानव संसाधन हैं जो कि चल रही सुनवाई की निगरानी कर सकते हैं। भोपाल में व्यापमं अदालत में तीन विशेष न्यायाधीश और एक विशेष मजिस्ट्रेट हैं। ग्वालियर में दो विशेष न्यायाधीश और एक विशेष मजिस्ट्रेट हैं वहीं इंदौर और जबलपुर में एक एक विशेष न्यायाधीश हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि इससे चल रही सुनवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन नौ अदालतों में कुल 154 मामलों में से 38 पर सुनवाई चल रही है। जिनमें से ज्यादातर गवाह इन जिलों से नहीं हैं। इसलिए मामलों को विशेष अदालतों में स्थानांन्तरित किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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