मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को भाजपा नेता मोहित भारतीय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में नवाब मलिक को जमानत दे दी।
भारतीय ने मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मलिक ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जानबूझकर उनको और उनके बहनोई ऋषभ सचदेवा को ये कह कर बदनाम करने की कोशिश की थी कि “नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) भाजपा के प्रभाव के तहत काम कर रही है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले महीने मुंबई तट पर गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा कर शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया था। एनसीबी ने दावा किया था कि उसने जहाज से ड्रग्स जब्त किया है। आर्यन को 25 दिन जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा कर दिया था।
मलिक, जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ने बार-बार क्रूज ड्रग्स मामले को “फर्जी” करार दिया है और एनसीबी के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ फर्जीवाड़ा और उगाही के कई आरोप लगाए हैं। वानखेड़े ने इन आरोपों से इंकार किया है।
भारतीय ने मुंबई पुलिस में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 और 270 (खतरनाक संक्रमण फैलाने वाला घातक कार्य) के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी।