नेशनल हेराल्ड केस: सुब्रमण्यन स्वामी की अर्जी खारिज, सोनिया-राहुल को कोर्ट से राहत

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नेशनल हेराल्ड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दी है। कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी से कुछ दस्तावेज मांगे थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तब होगी, जब स्वामी अदालत में गवाहों की सूची सौंपेंगे।

सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्जी दी थी कि कांग्रेस पार्टी और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेजों को स्वामी को दिया जाए। स्वामी का तर्क था कि इन दस्तावेजों से ये साबित करना आसान होगा कि करोड़ों रुपये की हेराफेरी कैसे की गई।

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, नेशनल हेराल्ड अखबार की 90 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा पर आरोप लगाया गया है।

केस में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा आरोपी हैं। महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद उस पर अपना आदेश सुरक्षित रखने का फैसला सुनाया।

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