नेशनल हेराल्ड केस में शुक्रवार(12 मई) को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में यंग इंडिया कंपनी की जांच करने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है।
फाइल फोटो: NDTVइस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग को जांच करने का अधिकार है। साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती और उसे अपने दस्तावेज आयकर विभाग को सौंपने होंगे।
अब आयकर विभाग अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। इस जांच के दौरान विभाग सोनिया और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर सकता है। बता दें कि इससे पहले इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में आयकर विभाग की जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गांधी परिवार की तरफ से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में गांधी परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
अगले स्लाइड में पढ़ें, क्या है पूरा मामला?