उत्तर प्रदेश के मऊ सदर सीट से बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को वर्ष 2009 के चर्चित ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह और उनके सहयोगी की हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार(27 सितंबर) को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। मऊ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अलावा सात अन्य आरोपियों को भी कोर्ट बरी कर दिया है।
(Photo: Express Archives)बता दें पुलिस द्वारा इस मामले में बाहुबली विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बुधवार को कोर्ट ने 11 अाराेपियाें में से 3 काे दाेषी करार दिया है, इन सभी आरोपियों को हत्या और हत्या के प्रयास में दोषी ठहराया गया है। जबकि मुख्तार अंसारी सहित 8 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
#FLASH: BSP MLA Mukhtar Ansari and seven others acquitted in contractor Manna Singh's killing case, three others convicted by Mau Court.
— ANI UP (@ANINewsUP) September 27, 2017
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने मुख्तार अंसारी सहित सभी 11 आरोपियों को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान कचहरी परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।
क्या है मामला?
बता दें कि मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास स्थित यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को नामी ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली लगने से उनके चालक शब्बीर शाह और साथी राजेश राय भी घायल हुए थे। बाद में राजेश राय की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाबत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।