विवादित मांस कारोबारी मोइन कुरैशी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार (12 दिसंबर) को जमानत दे दी।
न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने चार दिसंबर को कुरैशी के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुरैशी को दो लाख रूपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी गई। इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कुरैशी की जमानत याचिका का विरोध किया था।
ईडी ने कहा था कि वह जांच को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।ईडी के विशेष अधिवक्ता एन के मा ने कहा कि कुरैशी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उस पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और हो सकता है कि जमानत मिलने पर वह फरार हो जाए।
जमानत के लिए दिए आवेदन में आरोपी ने अदालत से कहा कि उसे अब और समय तक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और अब ईडी को उसकी जरूरत नहीं है।
पहले ईडी ने अदालत में कहा था कि गवाहों ने अपने बयानों में पुष्टि की है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के जरिए कुरैशी और उसके सहयोगियों को करोड़ों रूपये पहुंचाए। एजेंसी के मुताबिक, कुरैशी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।