अयोध्या मामला: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी

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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने विवादित जगह को रामलला का बताया। साथ ही कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाए। विवादित ढांचे की जगह पर ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर बनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित स्थल राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिये पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस व्यवस्था के साथ ही करीब 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का पटाक्षेप कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने अयोध्या विवाद और अयोध्या पर फैसले को लेकर न्यूज चैनलों से किसी भी तरह की सनसनी नहीं फैलाने और प्रोग्राम कोर्ड का सख्ती से पालने करने के लिए कहा है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों और केबल टीवी ऑपरेटर्स के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि वह अयोध्या पर आए फैसले को लेकर किसी भी तरह की चर्चा, बहस और रिपोर्टिंग के दौरान प्रोग्राम कोड का सख्ती से पालन करें।

ख़बरों के मुताबिक, इसके अलावा मंत्रालय ने चैनलों से किसी भी तरह की धार्मिक किसी भी धर्म या समुदाय को लेकर विवादित चीजों को प्रमोट करने से बचने के लिए कहा है। चैनलों को आधे-अधुरे सच दिखाने से बचने के लिए भी कहा गया है।

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