मालेगांव ब्‍लास्‍ट: कर्नल पुरोहित और साध्‍वी प्रज्ञा से मकोका हटा, IPC की धाराओं के तहत चलेगा केस

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साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, अजय राहीकर, रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को कोर्ट ने राहत दी है। उनके ऊपर से मकोका हट गया है और अब IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा।

file photo

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, एनआईए की विशेष अदालत ने इस सभी को मकोका, आर्म्स एक्ट और यूएपीए के सेक्शन 13, 17 और 20 से मुक्त कर दिया है।

साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा चलेगा, दोनों पर 120बी, 302, 307, 304, 326, 427, 153ए और साजिश का धाराओं में भी मुकदमा चलता रहेगा।

बता दें कि, सभी आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं, कोर्ट ने सभी की जमानत को जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट मुंबई में 15 जनवरी को करेगी।

गौरतलब है कि, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 101 लोग जख्मी हो गए थे। मालेगांव उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है।
माका एक मोटरसाइकिल में रखे बम से हुआ था। इस संबंध में आजाद नगर पुलिस थाने में हत्या, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश के साथ यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। साध्वी और कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया था।

 

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