साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, अजय राहीकर, रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को कोर्ट ने राहत दी है। उनके ऊपर से मकोका हट गया है और अब IPC की धाराओं के तहत केस चलेगा।
file photoसमाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, एनआईए की विशेष अदालत ने इस सभी को मकोका, आर्म्स एक्ट और यूएपीए के सेक्शन 13, 17 और 20 से मुक्त कर दिया है।
Malegaon blasts case: Sadhvi Pragya ,Ramesh Upadhyay Ajay Rahikar, Lt Col Purohit discharged under MCOCA and 17, 20 and 13 of UAPA and arms act pic.twitter.com/xIAecCifwZ
— ANI (@ANI) December 27, 2017
साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा चलेगा, दोनों पर 120बी, 302, 307, 304, 326, 427, 153ए और साजिश का धाराओं में भी मुकदमा चलता रहेगा।
बता दें कि, सभी आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं, कोर्ट ने सभी की जमानत को जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट मुंबई में 15 जनवरी को करेगी।
Malegaon blasts case: Next date of hearing is on 15th January in special NIA court in Mumbai
— ANI (@ANI) December 27, 2017