मद्रास हाई कोर्ट से पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्र शासित प्रदेश की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उप-राज्यपाल किरण बेदी को हर दिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि, पुडुचेरी में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार है। लेकिन जब वह पुडुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हुईं तो किरण बेदी भाजपा की सदस्य थीं।
Madras High Court says, "Puducherry Lt Governor Kiran Bedi does not have the power to interfere with the day to day activities of the Union Territory" pic.twitter.com/MSmmpfZEsE
— ANI (@ANI) April 30, 2019
बता दें कि बीते कुछ दिनों से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। नारायणसामी ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह उप राज्यपाल पर फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है।