पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास निर्वाचित सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: मद्रास हाई कोर्ट

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मद्रास हाई कोर्ट से पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्र शासित प्रदेश की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।

किरण बेदी
(File Photo by Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images)

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उप-राज्यपाल किरण बेदी को हर दिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि, पुडुचेरी में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार है। लेकिन जब वह पुडुचेरी की राज्यपाल नियुक्त हुईं तो किरण बेदी भाजपा की सदस्य थीं।

बता दें कि बीते कुछ दिनों से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप राज्यपाल किरण बेदी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। नारायणसामी ने उप राज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह उप राज्यपाल पर फाइलें पास नहीं करने का आरोप लगाया है।

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