2008 मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित और साध्‍वी प्रज्ञा समेत सभी सात आरोपियों पर आतंकी साजिश और हत्या का आरोप तय

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साल 2008 के मालेगांव बम धमाकों में मंगलवार (30 अक्टूबर) को सभी 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को इस मामले में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब दो नवंबर को होगी।

इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए।एनआईए ने कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने, हत्या और तमाम दूसरे अपराधों के तहत आरोप तय किए हैं। पुरोहित इस मामले के 7 आरोपियों में से एक हैं।

गौरतलब है कि, 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे। मालेगांव उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। माका एक मोटरसाइकिल में रखे बम से हुआ था। इस संबंध में आजाद नगर पुलिस थाने में हत्या, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश के साथ यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे। साध्वी प्रज्ञा पर भोपाल, फरीदाबाद की बैठक में धमाके की साजिश रचने के आरोप लगे थे। साध्वी और कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया था। बम धमाके को 10 साल हो गए लेकिन अब तक आरोप तय नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि आरोप तय करने की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके बाद किसी आपराधिक मामले में निचली अदालत में मुकदमा शुरू होता है। 

 

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