चारा घोटालाः तीसरे केस में भी दोषी करार दिए गए लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा भी दोषी ठहराए गए, रांची की स्पेशल CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के एक अन्य मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची की स्पेशल CBI कोर्ट ने बुधवार (24 जनवरी) अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में यह फैसला सुनाया। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है।

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इसी मामले में लालू के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी करार दिया गया है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है। वहीं, छह आरोपियों को मामले में बरी भी किया गया।बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में दोषी पाये जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

चारा घोटाला के चाईबासा मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। NDTV के मुताबिक, सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के यहां स्थित एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

आरोप है कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकाल लिया गया था। यह निकासी वर्ष 1992 से 1993 के बीच हुई थी। इसमें नेताओं, पशुपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से 67 जाली आवंटन पत्रों पर 35 करोड़, 62 लाख रुपये निकाल लिए गए थे जबकि मूल आवंटन सात लाख 10 हजार रुपये ही थे।

इससे पहले छह जनवरी को रांची में ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में 22 आरोपियों में से लालू यादव समेत 16 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

 

 

 

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