धर्म का सहारा लेकर चुनाव जीतने के लिए केरल हाई कोर्ट ने विधायक की सदस्य्ता रद्द की

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केरल हाई कोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक केएम् शाज़ी की सदस्यता रद्द कर दी क्यूंकि उनपर धर्म का सहारा लेकर चुनाव जीतने का आरोप था। शाज़ी की पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है।

हाई कोर्ट ने ये फैसला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के कैंडिडेट रहे एम् वी नीलेश कुमार की याचिका पर किया। शाज़ी को छे सालों केलिए अयोग्य घोषित किया गया है और उन्हें कोर्ट फीस के नाम पर कुमार को पचास हज़ार रूपये भी देने केलिए कहा गया है।

शाज़ी ने 2016 में ाचिकोडे से दो हज़ार वोटों से चुनाव जीता था। उनपर आरोप ये है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने चुनाव के दिन क्षेत्र के मुसलमानो से ये कह कर वोट की अपील की थी कि वो खुद एक मुसलमान हैं।

हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और केरल असेंबली के स्पीकर को उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। शाज़ी की पार्टी ने कहा है कि वो आर्डर की कॉपी मिलने के बाद फाइल्स करेगी कि हाई कोर्ट के फैसले को कैसे चुनौती दी जाए।

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