केजरीवाल ने कैब शेयरिंग को बताया ‘अच्छा आइडिया’, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मांगे सुझाव

0

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कैब शेयरिंग के बारें में बोलेते हुए कहा कि यह एक अच्छा आईडिया है और इस बारें में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर सुझावों को आमंत्रित किया।

आपको बता दे कि वर्तमान में जो एेप बेस्ड टैक्सी सड़कों पर दौड़ रही हैं वे कॉन्ट्रैक्ट आधारित परमिट से चलती है। इसके तहत वे सवारी को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब कैब अलग-अलग यात्रियों को अलग-अलग जगहों पर पिक या ड्रॉप नहीं कर सकतीं। इस तरह की इजाजत सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस आॅटो आदि को ही दिया जाता है।

वर्तमान में, ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स द्वारा प्रदान की जा रही कैब शेयरिंग सुविधाओं पर अपने समर्थन को रखते हुए उन्होंने सिटी टैक्सी स्कीम 2017 की मजबूती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि

मैं मानता हूं कि सवारियों द्वारा इसे साझा करना एक अच्छा विचार है। इसको लेकर सरकार के भीतर चर्चा की जा रही है लेकिन हमारी चिंता इसको लेकर सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा है।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘मैं सहमत हूं कि शेयरिंग कैब एक अच्छा विचार है। सरकार में इस पर चर्चा हो रही है. हमारी चिंता महिलाओं की सुरक्षा है. अजनबियों के साथ सवारी साझा करना महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता है।’ उन्होंने सवारी साझा करने की अनुमति दिए जाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किये हैं।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत टैक्सी सवारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हैं और इस विषय पर आज अंतिम निर्णय लिये जाने की उम्मीद है।

नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, ‘प्रस्तावित सिटी टैक्सी योजना से संबंधित फाइल मंत्री की मंजूरी के लिए उनके कार्यालय में पड़ी है. एक बार मंत्री निर्णय ले लेते हैं, तो मसौदा उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और इसके बाद इसे आम सलाह के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।’ टैक्सी एग्रीगेटर्स अनुबंध कैरिज परमिट के साथ काम करते हैं जिसके अनुसार यात्रा के शुरुआती स्थल और गंतव्य के अंतिम बिंदु के बीच कहीं नहीं रुका जा सकता।

इसके विपरीत, सार्वजनिक सेवा परिवहन के लिए सरकारी कैरिज परमिट एक मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर लोगों को वाहन में सवार करने और उतारने की अनुमति प्रदान करता है। मोटर वाहन कानून 1988, अनुबंध कैरिज परमिट के तहत चलने वाली कैब को साझा सवारी की अनुमति नहीं देता है. यह केवल तभी संभव है जब कानून में संशोधन किया जाए।

Previous articleModi betrayed the trust Gujaratis reposed in him: Manmohan Singh
Next articleVIDEO: राजघाट पर 100-100 रुपये में भाड़े पर लोगों को बुलाकर हार्दिक पटेल के खिलाफ प्रदर्शन करवा रही है BJP? पदर्शनकारियों को नहीं पता था ‘कौन है हार्दिक’