अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने पासपोर्ट रिन्यूवल के लिए पासपोर्ट ऑफिस को निर्देश दिए जाने की याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने मंगलवार (15 जून) को इस मामले में सुनवाई करते हुए अभिनेत्री को फिलहाल कोई भी राहत दिए जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने कंगना रनौत के पासपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए इसे रिन्यूवल करने से इनकार कर दिया है, इसके बाद अभिनेत्री ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कंगना ने याचिका में कहा था कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्हें फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग के लिए विदेश जाना है। लेकिन कोर्ट ने फौरन कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभिनेत्री ने गलत तरीके से याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब पासपोर्ट की मियांद खत्म हो रही है तब आखिरी समय में याचिका क्यों दाखिल की गई है? इसके बाद कोर्ट ने कंगना को दोबारा नए तरीके से याचिका दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई को 25 जून तक के लिए टाल दिया है।
अपनी याचिका में कंगना ने कहा है कि उन्हें अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विदेश जाना है। कंगना रनौत के पासपोर्ट की मियांद 15 सितंबर 2021 में खत्म हो रही है। उन्हें 15 जून से 20 अगस्त 2021 तक हंगरी के बुडापेस्ट में अपनी फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग के लिए जाना था।
कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर पासपोर्ट कार्यालय ने आपत्ति जताते हुए अभिनेत्री के पासपोर्ट को रिन्यू कराने से इनकार कर दिया है। बता दें कि, अभिनेत्री के ऊपर समुदायों में नफरत फैलाने, सांप्रदायिका फैलाने, आपत्तिजनक ट्वीट करने और राजद्रोह का मामला चल रहा है।
आज कंगना रनौत के पक्ष को हाई कोर्ट में उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस ने रिन्यू के लिए फॉर्म भरते समय कहा है कि इसे नहीं किया जा सकता। इसे लेकर लिखित तौर पर कुछ नहीं है, ये सब मौखिक हुआ है। पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट से NOC मिलता है फिर उसे वो रिन्यू करेंगे।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा, एप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब मौखिक है। पासपोर्ट रिन्यू का काम पासपोर्ट अथॉरिटी का है किसी PSI का नहीं।