कोणार्क के सूर्य मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार अभिजीत मित्रा को मिली जमानत

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ओडिशा के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मशहूर ब्लॉगर और पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा को गुरुवार (20 सितंबर) को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने कोणार्क के सूर्य मंदिर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ओडिशा के पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा को जमानत दे दी।

अदालत ने मित्रा को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने मित्रा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार देने पर राहत मंजूर की और उन्हें 28 सितंबर तक राज्य में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। मित्रा पर कोणार्क के मशहूर सूर्य मंदिर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। ओडिशा की विधानसभा में भी यह मुद्दा छाया रहा और अभिजीत पर कार्रवाई की मांग की गई।

इससे पहले गुरुवार को ही ओडिशा विधानसभा ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए मित्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया। पूर्व बीजेडी नेता बैजयंत पांडा के साथ इस मामले में आरोपी बनाए गए मित्रा को राष्ट्रीय राजधानी में हजरत निजामुद्दीन के पास से गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना के सामने पेश किया गया। ओडिशा पुलिस ने उन्हें ओडिशा ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ओडिशा पुलिस ने अदालत को बताया कि मित्रा ने सोशल मीडिया पर अपना नजरिया साझा करके कोणार्क सूर्य मंदिर पर अशोभनीय एवं गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियां कीं, जिसकी मंशा धार्मिक भावनाओं को आहत करना था। पुलिस ने कहा, ‘आरोपी ने कोणार्क सूर्य मंदिर के कुछ हिस्सों में अपने तस्वीरें लीं और उन्होंने उड़िया लोगों के खिलाफ ट्वीट किया।’ ट्वीट 14 सितंबर को किए गए। जमानत याचिका में मित्रा ने कहा कि उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।

भारतीय दंड संहिता की 153-ए (धर्म, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न गुटों के बीच वैमनस्यता फैलाना) और 295-ए (धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए द्वेषपूर्ण कृत्य) सहित विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। अगर दोषी पाया जाता है तो आरोपी को अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है।

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