जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरन शिकार केस में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के मामले में किया बरी

0

काला हिरण शिकार मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने बॉलिवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सलमान खान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था।

फाइल फोटो: सलमान खान

1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथी अभिनेताओं पर काला हिरण शिकार के मामलों दर्ज हुए थे। इस मामले में जोधपुर की एक स्थानीय अदालत ने 2017 में सलमान खान को अक्तबूर, फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी ठहराया था। सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया है।

हालांकि, सजा मिलने के बाद ही सलमान खान के वकीलों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी। जिसके बाद उन्हें दो दिन बाद जमानत दे दी गई।

Previous article100 से अधिक बच्चो की मौत के बीच टीम इंडिया को जीत की बधाई देकर ट्रोल हुए BJP नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे
Next articleदिल्ली: सिख ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट मामले में 3 पुलिसकर्मी मिलंबित, सीएम केजरीवाल ने की कड़ी कार्रवाई की मांग, अमरिंदर सिंह ने घटना को बताया शर्मनाक