गुरुवार (14 दिसंबर) को एर्नाकुलम की एक अदालत ने पिछले साल केरल में लॉ स्टूडेंट जिशा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा-ए-मौत देने का फैसला सुनाया है। बता दें कि, कोर्ट ने अमीरुल इस्लाम को मंगलवार (12 दिसंबर) को दोषी करार दिया था। आरोपी अमीरुल असम का रहने वाला है।
photo- ANIगौरतलब है कि, 28 अप्रैल 2016 को 30 वर्षीय दलित युवती और लॉ स्टूडेंट जिशा की पेरुंमबवूर स्थित उनके घर पर रेप और हत्या कर दी गई थी। ख़बरों के मुताबिक, असम से केरल आया मजदूर अमीरुल नशे की हालत में जिशा के घर में जबरन घुस गया था। उसी ने जीशा का बलात्कार और मर्डर किया था, जिसके बाद वह फरार हो गया था।
ख़बरों के मुताबिक, अप्रैल में शुरू हुई जांच के दौरान 100 से ज्यादा गवाहों की जांच हुई थी। इस बर्बर अपराध के बाद अमीरुल तुरंत पेरुमबवूर से फरार हो गया था। 50 दिनों बाद उसे कांचीपुरम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
#UPDATE: Ernakulam chief judicial magistrate court pronounces death sentence for convict Ameerul Islam in Jisha rape and murder case.
— ANI (@ANI) December 14, 2017
बता दें कि, यह हत्या विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने केरल में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य की ओमान चांडी सरकार पर निशाना साधा था। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिला कर रखा दिया था।
बता दें कि, जिशा की मां राजेश्वरी ने और अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा की मांग की थी।