इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मिली

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विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने गुवाहाटी में अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए जमानत अर्जी लगाई थी जिसे नामजूंर कर दिया गया है। लेकिन उन्हें पुलिस की मौजूदगी में मुंबई में उनके पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी है।

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, शीना वोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। सीबीआई कोर्ट ने इंद्राणी की अंतरिम जनमात याचिका खारिज करते हुए उन्हें पुलिस की मौजूदगी में मुंबई में उनके पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी है।

बता दें कि 15 दिसंबर को इंद्राणी के पिता का निधन हो गया था। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इंद्राणी ने अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था। बुधवार को मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इंद्राणी के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

आपको बता दे कि इंद्राणी मुखर्जी के पिता उपेंद्र कुमार बोरा की मौत बीते 15 दिसंबर को हो गई। सोमवार को अपने ऊपर लगे आरोपों की सुनवाई के मामले में पेशी पर अदालत में आई इंद्राणी को जब यह सूचना मिली तो वह अदालत के बाहर रोने लगी।

आरोप तय करने पर दलीलों के लिए सोमवार को इंद्राणी, उनके पति और मीडिया क्षेत्र के पूर्व कारोबारी पीटर मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को अदालत में पेश किया गया था।

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