गौरतलब है कि, भारत ने कुलभूषण जाधव के मसले पर सोमवार (8 मई) को ICJ का दरवाजा खटखटाया था और आरोपी को दी गई सजा को निलंबित करने तथा पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा पर अमल करने से पाकिस्तान को रोकने की मांग की थी।
उसने सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को विएना सम्मेलन अधिकारों का उल्लंघन करार देने तथा आरोपी को उसके अधिकारों से वंचित करने को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देने की मांग की थी। भारत ने अदालत से अपील की थी कि वह एक ऐसा आदेश जारी करे, जिससे तत्काल राहत मिले न कि उसके लिए मौखिक सुनवाई का इंतजार करना पड़े।
#WATCH Arguments by India before International Court of Justice in Kulbhushan Jadhav case, in The Hague, Netherlands https://t.co/1d4En7XlJU
— ANI (@ANI) May 15, 2017
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान ने कहा है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के लिए काम कर रहा था। वहीं भारत का कहना है कि जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ईरान से अगवा किया गया था।
बता दे की जाधव को 10 अप्रैल को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी करने तथा इस्लामाबाद के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों को लेकर मौत की सजा सुनाई है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर जाधव की मौत की सजा पर अमल किया गया है, तो वह इसे सुनियोजित हत्या करार देगा।