हाईकोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के मंत्री का चुनावी नामांकन पत्र

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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शुक्रवार(24 नवंबर) को शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अर्जुन खोतकर का चुनावी हलफनामा रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अर्जुन खोतर को 4 हफ्ते का वक्त दिया है जिसमें वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं।

फाइल फोटो

बता दें कि, हाईकोर्ट ने मंत्री अर्जुन खोतकर के खिलाफ 3 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 2014 विधानसभा चुनाव में अर्जुन खोतकर ने नॉमिनेशन दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद हलफनामा आयोग को दिया था।

इसी मामले को लेकर पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अर्जुन ने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी।

अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। 1990 में पहली बार विधायक बनने वाले खोतकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सरकारी चीनी मिल में भी संचालक के पद पर रह चुके हैं।

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