हाई कोर्ट ने कहा, शराब की बोतल पर चेतावनी का आकार बढ़ाने का नहीं दे सकता निर्देश

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब की बोतलों पर सांविधिक चेतावनी का आकार बढ़ाने और पैकेजिंग पर निर्देश जारी करने से शुक्रवार(19 मई) को इनकार करते हुए कहा कि यह नीति निर्माण के तहत आता है।हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति नवील चावला की सदस्यता वाली एक पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को इस अर्जी पर सुझाव के रूप में विचार करने और इस सिलसिले में एक ठोस विचार बनाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि रिट याचिका का यह विषय और अनुरोध नीति निर्माण के तहत आता है तथा प्रतिवादी इसकी जांच करने के लिए और एक विचार बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है।

पीठ ने कहा कि यह विषय नीति निर्माण प्रकृति का है जो इस अदालत के रिट क्षेत्राधिकार से परे है। हालांकि, अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि याचिका में जिक्र की गई शिकायत को दूर करने के लिए यदि कार्रवाई की जरूरत है तो यह यथाशीघ्र की जाए।अदालत ने दिल्ली निवासी वेद पाल और एक एनजीओ कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकेन ड्राइविंग की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कहा।

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