इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निर्वाचन आयोग से गुरुवार (2 नवंबर) को पूछा है कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गयी है या नहीं। अदालत ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से इस सिलसिले में दायर याचिका में उठाये गये मुद्दों के बारे में सक्षम प्राधिकारी से आगामी छह नवंबर तक निर्देश प्राप्त करने को कहा है।न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने स्थानीय अधिवक्ता कमर अहमद की याचिका पर यह आदेश दिया। याची ने वर्ष 2014 में उसी सीट से चुनाव लड़ा था, जहां से पर्रिकर ने जीत हासिल की थी।
अहमद ने बाद में हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जो अभी लंबित है।
याची ने कहा कि उन्होंने आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दाखिल किया था, जिसका अभी तक निबटारा नहीं हो सका है। लिहाजा अदालत आयोग को उसके निबटारे का आदेश दे और तब तक आयोग को पर्रिकर की सीट पर फिर से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने से रोका जाए।
इस पर अदालत ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई की तिथि आगामी छह नवंबर तक इस सिलसिले में निर्देश प्राप्त करें।