उपहार अग्निकांड मामले में दोषी गोपाल अंसल को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी जिस कारण सेरेंडर करने की डेडलाइन भी नहीं बढ़ सकी।
Photo: NDTVआपको बता दे कि दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा अग्निकांड में करीब 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 फरवरी) को फैसला सुनाते हुए आरोपी गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई थी जबकि सुशील अंसल को कोर्ट ने बरी कर दिया था और गोपाल को कोर्ट ने चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
गोपाल अंसल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आज उनका मामला लिस्ट नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी अर्जी पर आपत्ति की है और याचिका रजिस्ट्री में लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को कहा कि वे रजिस्ट्री ने जो आपत्ति दर्ज की है उस पर अर्जी दाखिल करें। कोर्ट ने कहा-आपत्ति को लेकर दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी।
ज्ञात हो कि सुशील अंसल पांच महीने जबकि गोपाल अंसल चार महीने की सजा काट चुके हैं। इससे पहले दो जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसले सुनाए थे, जिसकी वजह से मामले को तीन जजों की बेंच में भेजा गया था। गौरतलब है कि 13 जून 1997 को हिन्दी फिल्म ‘बार्डर’ के प्रदर्शन के दौरान हुए को ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड में 59 दर्शकों की मौत हो गई थी।
Uphaar Fire case: SC to hear petition of Gopal Ansal seeking parity for his sentence. Matter likely to be heard on Monday. pic.twitter.com/i0qnqkN0RU
— ANI (@ANI) March 3, 2017