गुरुग्राम: कोर्ट में फर्जीवाड़ा करने वाले पूर्व BJP विधायक सहित तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

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देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) की एक शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को गुरुग्राम के एक पूर्व भाजपा विधायक सहित तीन लोगों के खिलाफ अदालती रिकॉर्ड बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।

गुरुग्राम
फाइल फोटो

पुलिस के अनुसार, 16 मई को पूर्व भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल के सहयोगियों ने 10 जून को सेक्टर-77 खेरकी दौला में एक अवैध कॉलोनी में विध्वंस अभियान चलाने के लिए डीटीपी टीम के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला टाउन प्लानर आर.एस. बाथ ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया कि पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर जाली अदालती सम्मन प्रसारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक अदालत द्वारा डीटीपी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई है।

शिकायत के बाद सेक्टर-14 पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भट्ट ने आईएएनएस से कहा, “विध्वंस अभियान को अंजाम देने से पहले, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं, लेकिन तीनों ने एक अवैध कॉलोनी विकसित करना जारी रखा।” एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, आगे की जांच जारी है।”

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