रेप के आरोपी ‘फलाहारी बाबा’ को उम्रकैद, चेक देने गई 21 वर्षीय छात्रा को बनाया था हवस का शिकार, PM मोदी और RSS प्रमुख के साथ पुरानी तस्वीर वायरल

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21 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले के आरोप में फंसे फलाहारी बाबा की किस्मत का फैसला हो चुका है। फलाहारी बाबा को लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने फलाहारी बाबा पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बाबा ने 21 साल की एक युवती को हवस का शिकार बनाया था।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, राजस्‍थान के अलवर जिले की एक अदालत ने बुधवार (26 सितंबर) को स्‍वयंभू संत कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य उर्फ ‘फलाहारी बाबा’ को रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने यह फैसला सुनाया। अलवर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने बाबा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बचाव पक्ष के वकील अशोक शर्मा ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी 21 वर्षीय एक युवती ने प्रपन्नाचार्य ‘फलहारी बाबा’ के खिलाफ अलवर स्थित आश्रम में यौन शोषण करने की शिकायत बिलासपुर में दर्ज कराई थी। बिलासपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर अलवर के अरावली थाने को भेजी थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। स्वयंभू बाबा को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता ने कहा था कि पढ़ाई के दौरान इंटर्न लगने पर मिली पहली राशि का चेक बाबा को देने वह उसके आश्रम गई थी। उसने आरोप लगाया था कि बाबा ने उसी दिन (सात अगस्त 2017) को अपने एक शिष्य की मदद से उसे अपने कक्ष में बुलाया और उसका यौन शोषण किया।

उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित देश के तमाम बड़े हस्तियों के साथ फलाहारी बाबा की पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। रेप का दोषी फलहारी बाबा फिलहाल जेल में बंद है।

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