142 करोड़ के मनीलांड्रिंग मामले में ED ने रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी के साथ 2 को किया गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद दर्ज मनीलांड्रिंग के एक मामले में रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिये बुलाये जाने के बाद तीन लोगों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि बाद में रेड्डी और उनके सहयोगियों के श्रीनीवासुलु और पी कुमार को एक अदालत में पेश किया गया था जहां से उन्हें 28 मार्च तक के लिये जेल भेज दिया गया। नोटबंदी के बाद कथित रूप से काला धन पैदा करने के एक मामले में सीबीआई भी पहले रेड्डी को गिरफ्तार कर चुकी है और वह सशर्त जमानत पर चल रहे थे।

जांच एजेंसी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर रेड्डी एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। नवंबर 2016 में आई-टी विभाग द्वारा रेड्डी और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के बाद यह मामला दर्ज हुआ। आई-टी विभाग ने नोटबंदी के बाद 142 करोड़ रुपये से अधिक के कथित आय से अधिक संपत्ति मामले का पता लगाया था। इस मामले में उसने 34 करोड़ रुपये की नयी मुद्रा भी जब्त की थी।

रेड्डी और दिल्ली स्थित वकील रोहित टंडन की संलिप्तता वाले मामलों की जांच कम से कम चार एजेंसियां ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई और दिल्ली पुलिस कर रही है। समझा जाता है कि नोटबंदी के बाद जांच के दायरे में आये दोनों मामले सर्वाधिक हाई-प्रोफाइल काला धन के मामले हैं।

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