महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले की याचिका खारिज

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भारत की वनडे और टी-20 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ समन और मुक़दमे को रद्द कर दिया है।

एनडीटीवी की खबर के अनुसार, धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था

गौरतलब है कि अप्रेल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था। जिसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था।

सामाजिक कार्यकर्ता जयाकुमार हिरेमथ ने कोर्ट में याचिका दायर कर धोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। हिरेमथ ने आरोप लगाया था कि धोनी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में अपने हाथ में जूता पकड़े हुए दिखाए गए हैं।

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